Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026: किसानों को 75% से 85% तक सब्सिडी, ₹3.4 लाख तक अनुदान
Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026 राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना और उनकी पैदावार बढ़ाना है। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में पक्की डिग्गी (Farm Pond) बनाकर 75% से 85% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम ₹3,40,000 तक और अन्य किसानों को ₹3,00,000 तक अनुदान दिया जाता है।

यदि आप भी अपने खेत में पानी की समस्या से परेशान हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। StudentLink पर Form Filling Service Available है — आप सीधे इसी पोस्ट से आवेदन कर सकते हैं।
🔶 Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026 क्या है?
राजस्थान सरकार ने नहरी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए डिग्गी निर्माण को प्रोत्साहित किया है। कई किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण तालाब नहीं बना पाते, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार किसानों को भारी अनुदान प्रदान कर रही है।
डिग्गी निर्माण के बाद किसान उसमें पानी संग्रहित कर ड्रिप या फव्वारा प्रणाली से सिंचाई कर सकते हैं, जिससे पानी की बचत और बेहतर उत्पादन संभव होता है।
🎯 योजना का मुख्य उद्देश्य
- किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराना
- नहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन सुधारना
- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली को बढ़ावा देना
- फसल उत्पादन और आय में वृद्धि करना
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💰 Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026 अनुदान विवरण
| श्रेणी | सब्सिडी प्रतिशत | अधिकतम अनुदान राशि |
|---|---|---|
| लघु एवं सीमांत किसान | 85% (या इकाई लागत का) | ₹3,40,000 (जो कम हो) |
| अन्य किसान | 75% (या इकाई लागत का) | ₹3,00,000 (जो कम हो) |
न्यूनतम क्षमता: 4 लाख लीटर या उससे अधिक
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📌 पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी किसान होना चाहिए।
- कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं।
- डिग्गी का निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही शुरू करें।
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🌾 योजना के लाभ और विशेषताएं
- 75% से 85% तक सरकारी सब्सिडी
- ₹3.4 लाख तक सीधा अनुदान
- 45 दिनों के भीतर DBT के माध्यम से भुगतान
- ड्रिप / फव्वारा सिस्टम अनिवार्य
- निर्माण से पहले और बाद में भौतिक सत्यापन
- जल संरक्षण को बढ़ावा
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⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश
- डिग्गी निर्माण कृषि विभाग की अनुमति के बाद ही करें।
- निर्धारित मापदंड के अनुसार निर्माण अनिवार्य है।
- डिग्गी पर ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना जरूरी है।
- भौतिक सत्यापन के बाद ही अनुदान जारी होगा।
📝 Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026 में आवेदन कैसे करें?
- कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें।
👉 StudentLink पर आप सीधे इसी पोस्ट से Apply कर सकते हैं।
👉 हमारी Form Filling Service Available है – हम आपकी पूरी आवेदन प्रक्रिया में सहायता करते हैं।
📎 Important Links
-
Apply Online – Click Here
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Official Notification – Click Here
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Official Website – Click Here
❓ FAQs – Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026
Q1. डिग्गी योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
- लघु एवं सीमांत किसानों को 85% तक और अन्य किसानों को 75% तक सब्सिडी मिलती है।
Q2. अधिकतम कितनी राशि मिलती है?
- ₹3,40,000 तक का अनुदान उपलब्ध है।
Q3. क्या ड्रिप सिस्टम लगाना अनिवार्य है?
- हाँ, डिग्गी पर ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना जरूरी है।
Q4. आवेदन के लिए न्यूनतम भूमि कितनी चाहिए?
- कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
Q5. सब्सिडी कितने दिनों में मिलती है?
- लगभग 45 दिनों के भीतर DBT के माध्यम से खाते में राशि ट्रांसफर होती है।
Q6. क्या सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं?
- हाँ, राज्य के सभी श्रेणी के किसान पात्र हैं।
Q7. क्या निर्माण पहले कर सकते हैं?
- नहीं, प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही निर्माण प्रारंभ करें।
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